छत्तीसगढ़ राज्य के दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (MDS) की राज्य कोटे में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन की सूचना

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छत्तीसगढ़ राज्य के दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (MDS) की राज्य कोटा एवं प्रबंधन कोटा में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन की सूचना 

प्रवेश सत्र 2024 छत्तीसगढ़ राज्य के दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर सीटों (MDS) पर प्रवेश के लिये राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित NEET MDS-2024 द्वारा घोषित पात्र अभ्यर्थियों (Cut off Score Board of Examinations {संलग्न देखें] ) निम्न समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन आवेदन शुल्क सहित आमंत्रित है। (आवेदन के पूर्व लागू छत्तीसगढ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2017 का अवलोकन अवश्य करे) :-

ऑनलाईन आवेदन शुल्क – राशि रू.2,000/- (रू. दो हजार मात्र)

  • ऑनलाईन आवेदन – प्रारंभ तिथि – दिनांक 26 जुलाई 2024 समय (Server Time) 11:00 Hrs.(11:00 AM) से
  • ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि दिनांक 31 जुलाई 2024 समय (Server Time) 23:59 Hrs.(11:59 PM)

विभागीय विज्ञापन देखे – click here

ऑनलाईन पंजीयन से संबंधित वांछित दस्तावेजों की जानकारी हेतु छत्तीसगढ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2017 के नियम 9 “काउंसिलिंग प्रक्रिया का अवलोकन करे।

छत्तीसगढ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2017 संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेब-साईट वेबसाइट www.cgdme.in पर उपलब्ध है। वेबसाईट का नियमित अवलोकन वांछनीय है।

नोट :-

1. आनलाईन शुल्क भुगतान हेतु नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई (Net Banking, Debit card, Credit card, and UPI options are available) उपलब्ध है।

2. यदि ऑन-लाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद Lock & Submit भी कर चुके है, तब भी ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते है तो परिवर्तन हेतु निशुल्क Reset करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी।

3. आवेदन शुल्क का भुगतान अंतिम तिथि से कम से कम 36 घण्टे पूर्व कर दें, चूंकि बैंक गेटवे इत्यादिं संबंधीत जटिलताओं से कई बार ऑनलाईन किये गये भुगतान का क्लीयरेन्स (clearance) 24 घण्टे ले लेता है। ताकि आपको अतिरिक्त शुल्क न देना पड़े ।

4. काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी हेतु नियमित वेबसाइट www.cgdme.in एवं www.cgdme.admissions.nic.in अवलोकन करें।

5. काउंसिलिंग की समस्त प्रक्रिया (पंजीयन राशि भुगतान, संस्था तथा विषय चयन, च्वाईस लॉकिंग, बोनस अंक इत्यादि) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं किया जाता है, इसलिए अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में अगर अभ्यर्थी का पंजीयन अथवा आबंटन निरस्त किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की होगी एवं यह कार्यालय अथवा काउंसिलिंग समिति किसी भी तरह से जिम्मेदारी नहीं होगी।

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