जशपुर आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्त्ता के 12 पदों पर भर्ती, योग्यता 8वी पास

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Jashpur Anganwadi Bharti 2024 सूचित किया जाता है कि एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना पत्थलगांव, जिला- जशपुर (छ.ग.) के अंतर्गत संचालित निम्नानुसार आंगनबाडी केन्द्रों में कार्यकर्ता / सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता पद रिक्त होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया की जानी है। नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं पात्र महिला अभ्यार्थी आपना आवेदन दिनांक 25.06.2024 से 09.07.2024 तक कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना पत्थलगांव जिला – जशपुर (छ0ग0) को पंजीकृत डाक अथवा स्पीट पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है सीधे तथा विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे रिक्त आंगनबाडी केन्द्रों में कार्यकर्ता / सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता रिक्त पद निम्मनानुसार है :-

रिक्त पदों की संख्या – 12

आवेदन की तिथि

  • 25.06.2024 से दिनांक 09.07.2024

2.’आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं है

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका / संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी। आयु की 2. 3. गणना आवेदन आमंत्रित जारी दिनांक से की जायेगी।

ओवादिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए )

3. निवासी होने के प्रमाण में 1 ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे अथवा 2. ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर तथा नगरीय निकायो में सम्बंधित वार्ड पाषर्द अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पस्ट उल्लेख हो मान्य किया जावेगा ।

टीप: यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा।

4. यदि अनु. जाति / अजजा हो तो, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर अतिरिक्त अंक देय होगा।

5. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :-

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु12वीं बोर्ड उत्तीर्ण
आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु8वीं बोर्ड उत्तीर्ण

टीप : 1. उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण / आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड एवं इसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर आठवीं उत्तीर्ण रखी जावेगी। सहायिका पद में भी उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदन न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधि प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा।

2. उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया में अत्यधिक विशिष्ट पिछड़ी जातियों (कमार, अबूझमाड़िया पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर ) को अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्दर ही शामिल किया गया है। अतः इन विशिष्ट पिछड़ी जनजाति वर्ग की आवेदिकाओं हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधि प्रावधान में छूट प्रदान करते हुए 12 वीं के स्थान पर 10 वीं उत्तीर्ण निर्धारित किया गया है।

3.आंगनबाडी सहायिका पद हेतु आठवीं में ग्रेड वाला अंक सूची होने की स्थिति में अंक अंकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ताकि वरियता सूची तैयार किया जा सके।

4.अनुभवी कार्यकर्ता / सहायिका / सहा-सहायिका होने पर गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा / परित्यकता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे।

विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करे ताकि अतिरिक्त अंक दिया जा सकें।

परित्यकता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने पर ही अतिरिक्त अंक देय होगा :-

  • (अ) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के संयुक्त / नगर पंचायत में वार्ड पार्षद एवं नगर निगम में महापौर या नगर निगम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र मान्य किया जावेगा।
  • (ब) न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश ।
  • 1. तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
  • 2. यदि शासन से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता / पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • 3. परित्यकता महिला के सम्बंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि ही मान्य होगी।

अनूसुचित जाति / जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक अध्ययन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त अंक देय होगा ।

निर्धारित तिथि 09.07.2027 शाम 5.30 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

समस्त दस्तावेज अभिप्रमाणित / स्व प्रमाणित किये जायेंगे अन्यथा मान्य नहीं किये जायेंगे।

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के निर्देशानुसार समाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना वर्ष 2011 की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर ( प्रभावशील सूची) जमा करने पर निर्धारित अंक प्रदान किया जावेगा। जिसमें राशन कार्ड के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रमाण पत्र होने पर ही अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी। इस प्रकार नगर पंचायत अंतर्गत गरीबी रेखा प्रमाण-पत्र ( प्रभावशील सूची) हेतु राशन कार्ड के साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

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