Sukma Naveen College Kota Lecturer Vacancy 2024-25
शासकीय नवीन महाविद्यालय, कोण्टा जिला-सुकमा (छ. ग.) में रिक्त सहायक प्राध्यापकों के पदों के विरूद्ध अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक एवं योग्ताधारी आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन दिनांक 24/07/2024 को सायं 05:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें ) प्रस्तुत कर सकते है। चयन प्रक्रिया अतिथि व्याख्याता नीति – 2024 के परिपालन में किया जाएगा। अतिथि व्याख्याता नीति –2024 का अध्ययन महाविद्यालय के सूचना पटल / अग्रणी कालेज वेबसाइट govtcollegesukma.ac.in से किया जा सकता है। रिक्त विषय / पदों का विवरण निम्नानुसार है:-
पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक / योग्यताएँ, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है:-
| संस्था का नाम | शासकीय नवीन महाविद्यालय, कोण्टा जिला-सुकमा (छ.ग.) |
| पद का नाम | व्याख्याता |
| पदों की संख्या | 05 |
| कैटेगरी | संविदा नौकरी |
| आवेदन मोड | ऑफलाइन |
| नौकरी स्थान | छत्तीसगढ़ |
| अंतिम तिथि | 24.07.2024 |
| ऑफिशियल वेबसाइट | govtcollegesukma.ac.in |
सरकारी जॉब न्यूज़ ग्रुप – ज्वाइन
रिक्त पदों का विवरण
| विषय | पद |
| अंग्रेजी | 01 |
| रसायन शास्त्र | 01 |
| वाणिज्य | 01 |
| वनस्पति | 02 |
| कुल | 05 |
शैक्षणिक योग्यताएँ
- अतिथि शिक्षण सहायक / ग्रंथालय सहायक / क्रीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए ।
आयु सीमा
- अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक । अतिथि ग्रंथपाल / अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक / क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक ।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।
महत्वपूर्ण तिथियाँ Important Dates क्या है :-
- आवेदन की प्रारंभिक तिथि : 13/07/2024
- आवेदन की अंतिम तिथि : 24/07/2024
- माध्यम : स्पीड पोस्ट या स्वयं
- Merit List : वेबसाइट में जारी किया जायगा
- इंटरव्यू की तिथि : वेबसाइट में जारी किया जायेगा
सैलरी
- 30 हजार रूपये प्रतिमाह
आवेदन शुल्क
- शुल्क नहीं लगेगा।
आवेदन कैसे करे
- इसके लिए आफिशियल नोटिस देखे | – दिनांक 24.07.2024 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा ।
अधिक जानकारी के लिए एनआईसी पोर्टल govtcollegesukma.ac.in या rojgarniyojan.in पर अवलोकन कर सकते है ।
| विभागीय विज्ञापन | click here |
| अतिथि व्याख्याता नीति पॉलिसी | click here |
| Application form | Click here |
| टेलीग्राम ग्रुप | click here |
शर्ते :-
01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति / सामाजिक पास्थिति प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल./ पी. एच. डी., शोध प्रकाशन एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनो पर नियमानुसार गेरिट सूची तैयार की जावेगी ।
04. प्राप्त आवेदनो की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 31 जुलाई तक महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा । 05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 29.07.24 तक होगी ।
06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 1 से 8 अगस्त 2024 तक किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस / न्यायलय में कोई अपराधिक प्रकरण विचारधीन नहीं है साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में नही है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत / कार्य संतोषजनक नही पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाये समाप्त नही की गई है।
08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नही होता है तो उसे उस दशा में अगले चरणो में सम्मिलित नही किया जायेगा ।
09. अतिथि व्याख्याताओ एवं अन्य की सेवाये भविष्य में नियमितीकरण का आधार नही होगा ।
11. आवेदक बंद लिफाफे के उपर पत्राचार का पत कार्यालय ………. एवं आवेदित विषय / पद आवश्यक रूप से लिखे ।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता एवं अन्या महाविद्यालय स्थापना के अंर्तगत नहीं माना जायेगा और लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंर्तगत लोक रावक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंर्तगत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस क अनुपस्थि रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी जिव कार्यवाही संबं धत संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी ।
14. इन्हे सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा रग प्रमुख के निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा ।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमु व. निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, छात्रसंघ, चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्य तिक कार्य म, कोडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्याकंन, नैक मुल्याकंन संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।
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